फ़र्ज़ी लैब संचालक व दो झोलाछापो के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज

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यामीन विकट

ठाकुरद्वारा : उप मुख्य चिकित्साधिकारी व उनकी टीम के साथ बदसलूकी करने और फ़र्ज़ी ढंग से क्लीनिक चला रहे दो झोलाछापो के विरुद्ध धोखाधड़ी सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि एक फ़र्ज़ी लैब के अज्ञात संचालक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजीव कुमार बेलवाल के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रतुपुरा में छापेमारी कर अवैध रूप से क्लीनिक चला रहे झोलाछाप मोहित शर्मा के शर्मा क्लिनिक पर छापा मारा था । आरोप है कि इस दौरान उक्त झोलाछाप ने भीड़ को एकत्र कर टीम के विरुद्ध भीड़ को भड़काया और टीम के साथ गाली गलौज भी की। इस दौरान टीम वापस लौट आयी थी और बाद में कोतवाली पुलिस को अपने साथ लेकर पुनः छापेमारी की गई थी। इस दौरान उक्त झोलाछाप द्वारा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नही किये जा सके थे तब टीम ने उसके क्लीनिक को सील कर दिया था।इसी दौरान गांव के ही एक अन्य झोलाछाप उपेंद्र पुत्र विक्रम सिंह निवासी रतुपुरा के क्लिनिक पर भी छापेमारी की गई और उसे भी सील कर दिया गया था। झोलाछाप मोहित शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी व सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने व गाली गलौज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है जबकि दूसरे झोलाछाप पर धोखाधड़ी व मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधर नगर के कलेंडर वाली मस्ज़िद के सामने फ़र्ज़ी रूप से चलाई जा रही पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी के दौरान भारी अनियमितताए पाई गई थी इस लैब को डॉ एम खान एम बी बी एस एम डी के नाम से चलाया जा रहा था जबकि उक्त डॉक्टर लैब पर मौजूद नहीं थे। लैब में फ़िरोज़ अली पुत्र आशिक अली निवासी डिलारी व अन्य स्टाफ़ मोजूद मिला था इस मामले में भी उपमुख्य चिकित्साधिकारी की तहरीर पर धारा 420 व मेडिकल काउंसिलिग एक्ट की धाराओं में अज्ञात लैब संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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