1 जुलाई 2024 से लागू होगें बीएनएसएस के नये कानून

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1 जुलाई 2024 से लागू होगें बीएनएसएस के नये कानून

फै़याज़ साग़री 

कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अयोजित की गयी पुलिस एवं राजस्व कर्मियों की कार्यशाला

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शाहजहांपुर : भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रभावी प्रवर्तन हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।

 

 

 

कार्यशाला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किए गए परिवर्तनों पर चर्चा की गई। इस दौरान 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोड़े गए अध्याय व अनुसूचियों के विषय में संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं एपीओ द्वारा जानकारी दी गई। कार्याशाला के दौरान बीएनएसएस 2023 में किए गए परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक बताया गया। जिसमें कुल अध्याय 39, कुल धाराएं 531, नई जोड़ी गई धाराएं 09, कुल नई जोड़ी गई उप धाराएं 39, नए जोड़े गए परंतुक/ स्पष्टीकरण 44, हटाई गाई धाराएं 14, परिवर्धित धाराएं/खंड 177 है। जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को आईपीसी की धाराओं को गहनता से समझने पर जोर दिया।

 

 

 

उन्होंने कहा की अपने एक्जीक्यूटिव पार्ट को मजबूत करें। एसआई अपनी पावर का सदुपयोग करें। कोई भी एफआईआर हो उसे अवश्य दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से नए कानून के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए। साथ उन्होने अपराध कानून 2023 परिदृश्य एवं विश्लेषण के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तृत व्याख्यान दिया, प्रशिक्षण में अधिकारियों के सवालों एवं शंकाओं का समाधान भी किया। भारतीय न्याय संहिता 2023 में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई।

 

 

 

डीएम ने धाराओं के परिवर्तन एवं समावेश तथा सजा के प्रावधानों, विभिन्न प्रपत्रों, साक्ष्य संकलन तथा अनुसंधान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बंध में बताया, साथ ही व्यवहारिक अनुभव साझा किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनोज कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार कुमार, सीओ सिटी सौम्या पाण्डे, समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अभियोजन विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

 

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