ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए समय सारणी निर्धारित की गयी है।

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ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए समय सारणी निर्धारित की गयी है।

रिपोर्ट ललित बिष्ट

 

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अल्मोड़ा – जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड के द्वारा ग्राम पंचायतों के परिसीमन /पुनर्गठन सम्बन्धी विसंगतियों का निराकरण आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन से पूर्व कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्देश प्रसारित करते हुए उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 4,1 (ग्राम पंचायत संगठन एवं परिसीमन) के सुसंगत उपबन्धों में निर्धारित मानकों के अनुसार ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए समय सारणी निर्धारित की गयी है।

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि दिनॉंक 29 जुलाई, 2024 को राजस्व ग्रामों की सूची प्राप्त की जायेगी। दिनॉंक 30 जुलाई, 2024 से 07 अगस्त, 2024 तक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे। दिनॉंक 08 अगस्त, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक प्रस्तावित पुनगर्ठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार की जायेगी। दिनॉक 13 अगस्त, 2024 को पुनगर्ठन प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। दिनॉंक 14 अगस्त, 2024 से 16 अगस्त, 2024 तक पुनर्गठन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ आमंत्रित की जायेंगी। दिनॉंक दिनॉंक 17 अगस्त, 2024 से 21 अगस्त, 2024 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। दिनॉंक 22 अगस्त, 2024 से 23 अगस्त, 2024 तक अन्तिम प्रस्तावों का प्रकाशन एवं निदेशालय को भेजा जायेगा। दिनॉंक 27 अगस्त, 2024 30 अगस्त, 2024 तक नवगठित एवं उससे प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार की जायेंगी। दिनॉंक 31 अगस्त, 2024 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अनन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। दिनॉंक 02 सितम्बर, 2024 से 04 सितम्बर, 2024 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियॉ आमंत्रित की जायंेगी। दिनॉंक 05 सितम्बर, 2024 से 08 सितम्बर, 2024 तक आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। दिनॉंक 09 सितम्बर, 2024 को परिसीमन प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। दिनॉंक 10 सितम्बर, 2024 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियॉ निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेंगी।

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों के पुनगर्ठन/परिसीमन में विसंगतियां है तथा ग्राम पंचायत के पुनर्गठन की आवश्यकता है वे शासनादेशानुसार निर्धारित समय में दिनॉंक 30 जुलाई, 2024 से 07 अगस्त, 2024 तक उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायतीराज अधिकारी, अल्मोड़ा कार्यालय को उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के अनुसार नई ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का मानक यथासाध्य 500 एवं मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का मानक 1000 निर्धारित किया गया है।

 

 

 

 

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