नन्दोई द्वारा विवाहिता से बलात्कार, न्यायालय के आदेश पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न करने और नन्दोई द्वारा उसके साथ जबरन बलात्कार करने की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहापुर निवासी एक विवाहिता ने न्यायालय से शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी शादी 25 मार्च 2018 को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामुवाला शेखू निवासी संदीप कुमार पुत्र राजवीर सिंह के साथ हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति संदीप कुमार ,सास कुसुम देवी, निवासी रामुवाला शेखू, नन्दोई तिरेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र बाबूराम ननद प्रीती पत्नी तिरेन्द्र निवासी गण दौलता बाद थाना स्योहारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। आरोप ये भी है कि उसका नन्दोई उसपर बुरी नजर रखता था और अकेला पाकर उससे छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करता था। इस बात की शिकायत जब उसने अपने ससुराल वालों से की तो उन्होंने उसका ही पक्ष लिया जिससे उसका होंसला बढ़ गया और 16 अप्रेल 2024 की रात 11 बजे उसके नन्दोई ने तमंचे के बल पर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और इसकी विडीओ बना ली। आरोप है कि इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह उसका शोषण व ब्लैकमेल करता रहा। इसके बाद सभी लोगो ने एक राय होकर 5 जुलाई2024को उसे पहने हुए कपड़ो में घर से निकाल दिया।तब से वह अपने मायके में ही रह रही है। विवाहिता का ये भी आरोप है कि 20 फ़रवरी2025 को उक्त सभी लोग उसके मायके में आ गए और गाली गलौज करते हुए दो लाख रुपये व कार की मांग करने लगे और मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़कर उसे सड़क पर ले गए इस दौरान उसके नन्दोई ने पुनः अश्लील हरकतें करते हुए उसके वीडियो को उसके पिता को दिखाने की धमकी भी दी। घटना की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की इस मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।