पान मसाला विज्ञापन केस में Salman Khan को बड़ी राहत, राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बॉलीवुड अभिनेता Salman Khan को पान मसाला विज्ञापन मामले में बड़ी राहत मिली है। Rajasthan High Court ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है, जिससे फिलहाल उनकी कानूनी मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला एक उपभोक्ता शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पान मसाला और उससे जुड़े उत्पादों के विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी दी गई। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह बडियाल ने दावा किया कि ‘केसर-युक्त इलायची’ और ‘केसर-युक्त पान मसाला’ जैसे दावे लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि इन उत्पादों के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम, जैसे कैंसर, जुड़े होते हैं।
जमानती वारंट पर हाई कोर्ट की रोक
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II ने पहले Salman Khan के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और उन्हें 13 अप्रैल को पेश होने का अंतिम मौका दिया गया था।
लेकिन अब Rajasthan High Court ने इस वारंट पर रोक लगाते हुए अभिनेता को राहत दे दी है। इससे उन्हें फिलहाल आयोग के सामने पेश होने से छूट मिल गई है।
विज्ञापन विवाद कैसे बढ़ा?
6 जनवरी 2026 को उपभोक्ता आयोग ने पान मसाला उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जनवरी को भी जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में इन उत्पादों के होर्डिंग्स लगे देखे गए। इसे आयोग के आदेश का उल्लंघन माना गया, जिसके बाद सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी किया गया।
आयोग की सख्ती और चेतावनी
हाल ही में हुई सुनवाई में आयोग ने आदेश का पालन न होने पर नाराजगी जताई और आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। हालांकि अब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है।
आगे क्या होगा?
अब इस केस में अगली सुनवाई और हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। यह मामला न केवल Salman Khan बल्कि भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े बड़े मुद्दों को भी उजागर करता है।



