UP High Court Big Decision: वकीलों के कब्जों पर सख्त हाईकोर्ट, अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश

UP High Court Big Decision: वकीलों के कब्जों पर सख्त हाईकोर्ट, अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश
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UP High Court Big Decision: वकीलों के कब्जों पर सख्त हाईकोर्ट, अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश

Lucknow News: यूपी में अवैध कब्जों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कैसरबाग स्थित अदालत परिसर के आसपास वकीलों और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कोर्ट ने प्रशासन को पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लखनऊ प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में अवैध कब्जों की वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम, सड़क पर अतिक्रमण और आपातकालीन सेवाओं में बाधा जैसी गंभीर समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अब अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

72 अतिक्रमण चिन्हित, ज्यादातर वकीलों के चैंबर

नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार कैसरबाग कोर्ट परिसर के आसपास कुल 72 अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं। इनमें अधिकांश अधिवक्ताओं के चैंबर और अवैध दुकानें शामिल हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि सभी अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए।

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पुलिस फोर्स नहीं मिलने पर कोर्ट नाराज

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पहले तय तारीख पर नगर निगम को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगली कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि 12 मई को प्रस्तावित अभियान के लिए समुचित पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई जाए।

25 मई को अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

अतिक्रमण से जनता परेशान, एंबुलेंस तक फंसी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उस दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें अतिक्रमण और जाम के कारण एंबुलेंस समय पर नहीं निकल सकी थी और मरीज की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट, बलरामपुर अस्पताल, कैसरबाग बस अड्डा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग लंबे समय से इन कब्जों से परेशान हैं।

UP High Court Encroachment News बना चर्चा का विषय

यूपी हाईकोर्ट का यह फैसला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे अवैध कब्जों और ट्रैफिक अव्यवस्था के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लखनऊ समेत कई शहरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेज हो सकता है।

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