नही लौटाया उधार, न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

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नही लौटाया उधार, न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा,

यामीन विकट

ठाकुरद्वारा :  उधार के 63 हज़ार रुपये न लौटाने की शिकायत न्यायालय से किये जाने पर न्यायालय के आदेश पर एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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नगर के वार्ड नं 6 निवासी शाकिर पुत्र अब्दुल रशीद ने न्यायालय से शिकायत की थी कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रतुपरा निवासी अलीमुद्दीन पुत्र शमशुद्दीन से उसकी पुरानी पहचान थी। इसी कारण उसका पीड़ित के घर पर आना जाना रहता था। आरोप है कि अलीमुद्दीन ने अलग तारीख पर अपनी जरूरत बताकर उससे 73 हज़ार 4 सौ रुपये उधार ले लिए थे और काफी तकादे के बाद उसने कुछ समय पहले इस रकम में से दस हजार रुपए वापस कर दिए थे जबकि शेष रकम जल्द ही वापस करने का वादा किया था लेकिन अब काफी तकादे के बाद भी आरोपी उसके पैसे वापस नहीं दे रहा है।आरोप है कि इस मामले में जब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने इस घटना की शिकायत पुलिस से भी की लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नही की गई। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

 

 

 

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