भुवन कापड़ी की किस याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा देखें

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भुवन कापड़ी की किस याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा देखें

नैनीताल

यूकेएससीसी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट में सुनवायी हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह में याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। जबकि अगली सुनवाई को 12 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।

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विधायक भुवन कापड़ी ने याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नही कर रही है, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैंं छोटे छोटे लोगों की हुई है, जबकि बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमे यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनु सचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

एफआईआर में कहा गया है कि व्हाट्सअप संदेश से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की, जो सही पाई गई।

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