Kashipur news : न्यायालय ने बाइक चोरी के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त़ 

Advertisements

Kashipur news : न्यायालय ने बाइक चोरी के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त़ 

 

अज़हर मलिक 

Advertisements

 

काशीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइक चोरी के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त़ कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 21 मार्च 2016 को एसआई कमलेश भट्ट ने गश्त के दौरान हरजीत सिंह पुत्र भजन सिंह फूल सिंह पुत्र जसवीर सिंहए तेजा सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी बढ़ापुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया था।

 

 

आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइकं बरामद हुई थीं। जांच अधिकारी श्यामलाल विश्वकर्मा ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसका विचारण प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में हुआ।

 

 

न्यायालय ने जिला शासकीय अधिवक्त़ा एवं बचाव पक्ष के अधिवत्तफ़ा शैलेंद्र कुमार मिश्रा, राम कुंवर चौहान एवं भास्कर त्यागी के तर्कों को सुना। न्यायालय ने पत्रवली का अवलोकन और अधिवक्त़ाओं के तर्कोंं को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

Advertisements
THE GREAT NEWS

THE GREAT NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *