न्यायालय के आदेश पर दस लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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यामीन विकट

ठाकुरद्वारा : दो लाख रुपये व कार की मांग पूरी न होने पर लड़का पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। इस दौरान रिश्ते में आये खर्च का भुगतान करने से इंकार करते हुए लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष के घर मे घुसकर की मारपीट, इस मामले की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर तीन अज्ञात लोगों सहित दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुंदर नगर निवासी अफसर अली पुत्र जुम्मन खाँ ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि उसने अपनी पुत्री का रिश्ता इस्लाम अली पुत्र शरीफ अहमद निवासी भायपुर के साथ दोनो परिवारों की रजामंदी से तय किया था। पीड़ित का कहना है कि रिश्ते में लड़का पक्ष अपने साथ 70, 75 आदमियों को लेकर आया था जिनकी आवभगत में लगभग दो लाख रुपये खर्च हुए थे।

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जबकि इस दौरान लड़का पक्ष को दिए गए सामान व विदाई की रस्म अदायगी में भी दो लाख रुपये का खर्चा किया गया था। शादी के लिए 25 अक्टूबर2023 की तारीख तय की गई थी लेकिन लड़का पक्ष की नीयत में बदी आ गई और उनके द्वारा 2 लाख रुपये की नकदी व कार की मांग की जाने लगी। इस मामले को लेकर पंचायत की गई जिसमें लड़का पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा तब तय किया गया कि लड़का पक्ष लड़की पक्ष को खर्च के 3 लाख रुपये अदा करेगा।

https://www.thegreatnews.in/uttar-pradesh/car-collides-with-divider-in-ramnagar-blows-up-2/

 

इस रकम की अदायगी के लिए 4 अक्टूबर 2023 का समय तय किया गया।आरोप है कि जब उक्त समय पर लड़की के पिता ने खर्च की रकम मांगी तो लड़का पक्ष ने पैसा देने से इंकार कर दिया। 8 अक्टूबर को लड़का पक्ष के इस्लाम, उस्मान, इरफान अली,इमरान अली,पुत्र गण शरीफ, राबिया पत्नी उस्मान,नईमा पत्नी इरफान, व शरीफ पुत्र अज्ञात तथा तीन अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए और मारपीट तथा गाली गलौज करने लगे। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

 

 

 

 

 

 

 

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